एएसआई को दो साल की सजा
होशंगाबाद| माखननगरके एएसआई को रिश्वत लेने के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश योगेश दत्त शुक्ला की अदालत में सजा सुना दी गई है। उक्त एएसआई बडेलाल पाठक को 22 नवंबर 2012 में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।
विशेष लोक अभियोजक गोविंद शाह ने बताया कि फरियादी गजेंद्र सिंह तोमर से खुद की जमानत के लिए 5 हजार की मांग की गई थी। गजेंद्र ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त टीम भोपाल को की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने बडेलाल पाठक को पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के आरोप में दो साल की सजा और 5 हजार जुर्माना और 13(1)(D) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत 2 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इन दोनों धाराओं के तहत सजाएं साथ-साथ ही चलेगी।