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विपणन संघ ने डबल लॉक में बंद किया खाद, सोसाइटियों को देने से इनकार

7 वर्ष पहले
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{सहकारिता आयुक्त का आदेश एडवांस पेमेंट पर सोसाइटियों को सिर्फ 20 टन खाद दें

नगरसंवाददाता| इटारसी

यूरियाकी रैक लग रही है लेकिन इसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद का आवंटन करने वाले विपणन संघ ने सोसाइटियों के हिस्से का खाद डबल लॉक में बंद कर रखा है। सोसाइटियों को खाद दिए जाने की वजह सहकारी आयुक्त का एक आदेश बताया जा रहा है जो कि सोमवार को विपणन संघ को मिला है। इस आदेश में साफ लिखा है कि सोसाइटियों से एडवांस पेमेंट लेने के बाद ही खाद दिया जाए। इस एडवांस पेमेंट के लिए डीडी की जगह 15 दिन की मोहलत वाला चेक मांगा गया है। यही कारण है कि सोसाइटियों को सोमवार को आई रैक में से 13 सौ टन आवंटित और मंगलवार को आया 500 टन यूरिया देने की जगह डबल लॉक में ले जाकर रख दिया गया।

हरदाऔर होशंगाबद जिले की 186 सोसाइटी

विपणनसंघ के अनुसार सहकारी बैंक होशंगाबाद जिसके अंतर्गत हरदा और होशंगाबाद दोनों जिलों की 186 सोसाइटियां आती हैं। बैंक इस रबी सीजन में ही 77 करोड़ रुपए लेना है। संघ के अनुसार 13 नवंबर को दोनों जिलों की सोसाइटियों के लिए बैंक ने दो करोड़ का आखिरी पेमेंट किया था उसके बाद से कोई भुगतान नहीं किया है। ऐंसी स्थिति में सहकारिता आयुक्त के आदेश का पालन करना ही होगा। विपणन संघ को भी खाद कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है।

27हजार टन यूरिया और 26 हजार टन डीएपी दिया

विपणनसंघ ने बताया कि होशंगाबाद जिले के लिए 16 हजार मीट्रिक टन डीएपी और 15 हजार टन यूरिया संघ द्वारा दिया गया। वहीं हरदा जिले के लिए 12 हजार टन यूरिया और 10 हजार टन डीएपी दिया गया। संघ के अनुसार इसका कुल भुगतान एक अरब 28 करोड़ 78 लाख रुपए होता है। जिसमें से बैंक ने करीब 51 करोड़ का ही भुगतान किया है। चूंिक सहकारिता आयुक्त का यह आदेश 4 दिसंबर का है और संघ को सोमवार शाम को मिला है इसलिए यह भुगतान की बात सामने आई।

15 दिन की लिमिट का चेक देकर खाद लेंगे

^सहकारिताआयुक्त का आदेश है यह सही है। सोसाइटियां किसानों को कर्ज पर खाद देती है। ऐसी स्थिति में तत्काल यह संभव नहीं है कि पूरा भुगतान कर पाएं। चूंकि आदेश आया है इसलिए सोसाइटियां अब आदेश के अनुसार 15 दिन की लिमिट का चेक देकर खाद लेंगी।^ -आरके दुबे, महाप्रबंधककेंद्रीय सहकारी बैंक होशंगाबाद

रिटेलकाउंटर से गद में खाद दे रहे हैं

^हमेंसहकारिता आयुक्त का आदेश