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लोक अदालत में बिजली चोरी के प्रकरणों में मिलेगी छूट

7 वर्ष पहले
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होशंगाबाद| नेशनललोक अदालत 13 दिसंबर को विशेष न्यायालय(विद्युत) में लगाई जाएगी। कंपनी के महाप्रबंधक सुनील खरे ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं, उसमें सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं सभी कृषि घरेलू 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 हार्सपावर तक भार के औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी राशि जमा करने पर छूट मिलेगी।