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निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर मिलेंगे 75 हजार रुपए

7 वर्ष पहले
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होशंगाबाद. पंजीकृतनिर्माण श्रमिकों की मृत्यु पर उनके परिजनों को पहले से अधिक सहायता राशि दी जाएगी। 45 वर्ष से कम आयु वाले हितग्राही की सामान्य मृत्यु पर उसके परिवार को 75 हजार रूपए तथा 45 वर्ष से अधिक होने पर मृतक श्रमिक के परिजनों को 25 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रूपए की सहायता मृतक श्रमिक के परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर श्रमिक को 75 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। श्रम विभाग द्वारा अंत्येष्टी सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। अब दो हजार के स्थान पर अंत्येष्टी सहायता के रूप में 3 हजार रूपए दिए जाएंगे।