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अपहरण के आराेपी को तीन साल की कैद

7 वर्ष पहले
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अपहरण के आराेपी को तीन साल की कैद

होशंगाबाद| शिवपुरके ग्राम रिछी निवासी बालिका का अपहरण करने वाले युवक को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अपर लोक अभियोजक केपी यादव ने बताया कि 28 अप्रैल 2014 को आरोपी देवराज उर्फ सुभाष यदुवंशी ने एक बालिका को झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया था।



बालिका के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी पर अपहरण का आरोप सिद्ध होने पर उसे गुरुवार को सजा सुनाई गई है।