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कोर्ट के फैसले के बाद भी राहत नहीं, शिकायत की

7 वर्ष पहले
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इटारसी। न्यायालयसे राहत मिलने के बाद एक रिटायर्ड हो चुके रेंजर को विभाग से अभी तक राहत नहीं मिल रही है और इसको लेकर वे हर स्तर पर अपनी बात कह चुके हैं। रिटायर्ड रेंजर रमेशचंद्र साध ने वर्ष 1981 से 2013 तक वन विभाग में अपनी सेवाएं दी लेकिन वर्ष 1996 में न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के कारण उन्हें विभाग ने बर्खास्त कर दिया। न्यायालय में चल रहे प्रकरण में 26 मई 2014 को न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। दोषमुक्त होने के बाद उन्होंने विभाग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय के फैसले की छायाप्रति के साथ आवेदन दिया। इस आवेदन में उन्होंने रिटायरमेंट के अनुसार मिलने वाले सभी स्वतत्वों के भुगतान और पेंशन बनाए जाने की अपील की। उनकी इस मांग पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब रिटायर्ड रेंजर साध ने मुख्यमंत्री ऑनलाइन सहित अन्य जगह शिकायत की है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों का यह रवैया न्यायालय की अवमानना है।