आदेश की कॉपी जरूरी
^चाहे दिन में माताजी पूजन करना हो या फिर शाम को बरात निकालना हो, प्रशासन की अनुमति के आदेश की कॉपी दिखाना होगी। तभी हम बैंड बजाएंगे। यदि अधिकारियों ने हमारे सामान जब्त कर लिए तो कौन जिम्मेदार होगा। दिनेशजैन, महावीर बैंड, झाबुआ
^न्यायालयके स्पष्ट आदेश हैं कि रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह का शोरगुल नहीं होना चाहिए। दिन के समय भी निर्धारित डेसीबल से ज्यादा आवाज में कहीं लाउडस्पीकर बजाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अंबारामपाटीदार, एसडीएम, झाबुआ