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रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाया तो दर्ज होगा केस
रात10 बजे के बाद किसी विवाह समारोह या अन्य स्थानों पर डीजे बजाया जाता है और उसकी आवाज बाहर तक आती है तो गार्डन मालिक, डीजे संचालक और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने इस संबंध में सोमवार को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दे दिए। दरअसल, आगामी दिनों में हाईस्कूल, हायर सेकंडरी तथा महाविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित होना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेशों के तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे या साउंड सिस्टम बजाने के लिए किसी को भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।