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रेप के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

7 वर्ष पहले
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सबलगढ़ |हरलालपुरा गांवमें एक युवती से रेप करने के आरोपी शेरू उर्फ साहब सिंह यादव को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वीके गुप्ता ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक रमेश वर्मा के मुताबिक, छह दिसंबर 2009 की रात नौ बजे हरलालपुरा गांव में रहने वाले विश्राम की प|ी शौच के लिए खेत की ओर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी शेरू उर्फ साहब सिंह यादव ने उसे पीछे से पकड़ा और पास की एक झोंपड़ी में ले गया। वहां आरोपी ने युवती की इच्छा के विपरीत उससे रेप किया। अगले दिन आरोपी युवती को बाइक से आंतरी लाया वहां रामवीर के साथ शेरू ने रेप किया। बाद में टेंटरा के एक आरोपी की मदद से युवती को श्योपुर ले जाया गया। श्योपुर के बाद युवती को ग्वालियर पहुंचाया गया। 11 सितंबर 2009 को ग्वालियर में युवती मौका पाकर भागी और धौलपुर में अपनी चाची के पास पहुंच गई। इस मामले में युवती के पति की रिपोर्ट पर से कैलारस थाना पुलिस ने शेरू उर्फ शेर सिंह यादव के खिलाफ धारा 376(2)जी 366/34 ताहि. के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मुकदमा के विचारण के दौरान अभियुक्त रामवीर की मृत्यु हो गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वीके गुप्ता ने अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करने अभियुक्त पक्ष को सुनने के बाद रेप के अपराध को सिद्ध पाया। इस आधार पर अदालत ने धारा 376(2)जी में आरोपी शेरू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा 10 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 366 ताहि. में चार वर्ष का सश्रम कारावास पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।