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तीन के खिलाफ मामला दर्ज,एक सस्पेंड

6 वर्ष पहले
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कैलारस। आरक्षण का लाभ दिलाने, सरोज जगा के जाति प्रमाण-पत्र में लोक सेवा गारंटी केन्द्र के संचालक राहुल शर्मा सहित पटवारी ने जगा के स्थान पर जोशी लिख दिया। घटित अपराध को लेकर तहसीलदार सर्वेश सिंह यादव ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रजिस्टर्ड कराया है। उधर दूसरी ओर एसडीएम सबलगढ़ अजय कटेसरिया ने दोषी पटवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
तहसीलदार की रिपोर्ट पर से कैलारस पुलिस ने आरोपी राहुल शर्मा संचालक लोक सेवा गारंटी केन्द्र, आवेदिका सरोज जगा पति मुकेश जगा निवासी आंतरी को धारा 420,465,466,467,468,471 120 बी ताहि. के तहत मुल्जिम बनाया है। तहसीलदार की शिकायत में जिक्र है कि सरोज जगा के आवेदन में लोक सेवा गारंटी केन्द्र के संचालक ने 16 स्थानों पर काटपीट की है। जगा के स्थान पर जोशी लिखा है ताकि आवेदिका को आरक्षण का लाभ दिलाया जा सके। आवेदिका सरोज ने भी अपने आवेदन में तथ्यों को छिपाया है। पति का जो आय प्रमाण-पत्र लगाया गया है उसमें 30 हजार रुपए की सालाना आय दर्शाई गई है जबकि उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न कैटेगरी मेें आती है।
लोक सेवा गारंटी केन्द्र के संचालक राहुल शर्मा का कहना है कि आवेदिका सरोज जगा का जो आवेदन आया है उसके साथ उसका स्वयं का घोषणा-पत्र, आय प्रमाण-पत्र पटवारी सहित राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति वर्णित है। जाति प्रमाण-पत्र आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर बनाए जाने का प्रावधान है। आवेदिका के पिता रामदयाल के दस्तावेजों में उसकी जाति जोशी लिखी हुई है। इस प्रकार केन्द्र का कोई दोष नहीं है।