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पंचायत चुनाव में अनिवार्य नहीं जाति प्रमाण-पत्र
पंचायतके चुनावी मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस एक शपथ पत्र से ही काम चल जाएगा।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया त्रिस्तरीय पंचायतराज चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार संबंधित जाति के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। उल्लेखनीय है पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत पद आरक्षित वर्गों के लिए हैं। इन पदों पर प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता में कई परेशानियां होती है, ऐसी स्थिति में यह भी संभावित है कि आरक्षित पद के व्यक्ति निर्वाचन लड़ने से वंचित हो जाए। इन सब पर विचार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त निर्णय लिया। इसके तहत अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने के बाबत, जिसके लिए आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। जाति प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाएगा।