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शमन राशि में मिल रही 50 प्रतिशत की छूट

7 वर्ष पहले
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आगामी6 दिसम्बर को जिला तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में आयोजित हाेने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत प्रयासों की शृंखला जारी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षिप्रा शर्मा के मार्गदर्शन में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। न्यायाधीश आर. सी. वाष्र्णेय, विधि सक्सेना द्वारा विद्युत विभाग के अधीक्षक यंत्री ओपी. मौर्य और कार्यपालन यंत्री जी. के. शर्मा के साथ लोक अदालत में विद्युत विभाग के विद्युत चोरी अन्य अपराधों के संबंध में न्यायालयों में लंबित एवं उक्त श्रेणी के प्रीलिटिगेशन(पूर्व मुकदमेबाजी) के प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के संबंध में चर्चा की। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया वर्तमान में शमन राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिन पक्षकारों को शमन राशि जमा कराना है उनके न्यायालय परिसर में राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। साथ ही पक्षकारों की सुविधा के लिये दिनांक 15 अक्टूबर 2014 एवं 15 नवम्बर 2014 को न्यायालय में विद्युत विभाग के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में प्री सिटिंग का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ पक्षकारों को मिले और अधिक से अधिक पक्षकार लाभान्वित हो इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।