डिफाल्टरों को मिलेगी छूट
दिसंबरमें होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां चल रही हैं। जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय जावद और मनासा में विभिन्न खंडपीठों के माध्यमों से प्रकरणों को निपटारा होगा। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार दोपहर बैंक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें डीजे क्षिप्रा शर्मा के मार्गदर्शन में विशेष न्यायाधीश राष्ट्रीय लोक अदालत समन्वयक आरपी वाष्णेय न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक गौड़ ने लंबित बैंक के प्रकरणों को लेकर चर्चा की। इसमें लीड बैंक प्रबंधक सीएस चौहान उपस्थित सभी बैंक प्रबंधकों से लोक अदालत में बैंकों के न्यायालय में लंबित एवं उक्त श्रेणी के पूर्व मुकदमे बाजी राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्हें उक्त संबंध में बैंकों द्वारा 18 अक्टूबर, 1 नवंबर और 15 नवंबर तीन चरणों में नोटिस जारी हो तथा प्रोसिडिंग आयोजित कर ब्याज आदि में पक्षकारों छूट दी जाएगी। वर्तमान में जो डिफाल्टर है और राशि जमा नहीं करवा रहे। उनके नाम बैंक द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाएंगे। जिन पक्षकारों के न्यायालय में प्रकरण लंबित है उन्हें न्यायालय में राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी ने कहा अधिक से अधिक पक्षकारों से प्रकरण का निराकरण नेशनल एवं मेगा लोक अदालत के माध्यम से करवाकर लाभान्वित हो। इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए हैं।