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बकाया संपत्तिकर जमा कराने पर अधिभार में राहत
मंदसौर| राष्ट्रीयलोक अदालत में नपा बकाया वसूली का प्रयास कर रही है। सीएमओ हिमांशु भट्ट और नोडल अधिकारी अशोक रामावत ने बताया 12 हजार बकायादारों को सूचना पत्र जारी किए हैं।
बकाया कर जमा कराने वालों को अधिभार में छूट दी जाएगी। कर अधिभार 50 हजार तक होने पर अधिभार में शत-प्रतिशत छूट रहेगी। 50 हजार से 1 लाख तक में अधिभार में 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। लोक अदालत के माध्यम से वसूली के लिए अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। हर वार्ड के बकायादारों की जानकारी बकाया राशि की जानकारी दी जाएगी।