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नाम किसी का भी हो, संपत्तिधारक को देना होगा टैक्स
नगरपालिका द्वारा लोकायुक्त जांच से घिरे बकायादारों को मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की उपधारा (3) में मांग के नोटिस जारी कर दिए है। नोटिस में साफ कहा है कि ब्योरे के मुताबिक कर, भूभाटक अन्य दावों का भुगतान नोटिस तामिली के 15 दिन में करना होगा। बकाया राशि की वसूली संपत्ति की कुर्की कर की जाएगी। मांग पत्र मुताबिक नपा रिकॉर्ड में संपत्ति जिसके नाम दर्ज है। नोटिस उसी को जारी हो रहा है। ऐसे में नोटिस तामील पर संपत्तिधारक नहीं मिला तो मौजूदा संपत्ति धारक को नोटिस लेना होगा। वर्तमान में संपत्ति जिससे पास है उसे कर चुकाना होगा अन्यथा नपा संपत्ति कुर्क कर बकाया वसूलेगी
सिटी रिपोर्टर | मंदसौर
लोकायुक्तजांच से घिरे बकायादारों पर नगरपालिका ने कुर्की नोटिस जारी कर दिए है। नपा रिकॉर्ड में संपत्ति जिसके नाम है नोटिस भले उस नाम से जारी हुआ हो लेकिन कर मौजूदा संपत्ति धारक को चुकाना होगा। ऐसा नहीं करने पर नपा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।
बकाया संपत्तिकर वसूली के लिए नगरपालिका द्वारा किए जा रहे प्रयास के बाद भी मौजूदा पते पर कई संपत्ति धारक नहीं मिल रहे। इससे नोटिस तामील होने से वसूली में परेशानी रही है। अब नपा से सख्ती कर दी है।
नपा ऐसी संपत्ति से बकाया कर के लिए जारी नोटिस को मौजूदा संपत्तिधारक से तामील कराएगी। इसी आधार पर मौजूदा संपत्ति से बकाया वसूली की कार्रवाई तय समय सीमा में शुरू की जाएगी। नपा की सख्ती के बाद संपत्ति के किरायेदार, वारिस या अन्य संपत्तिधारक नोटिस लेने से नहीं बच पाएंगे। लोकायुक्त जांच से घिरे बकायादारों से वसूली को लेकर नपा सबसे ज्यादा सख्त है।
80बकायादार पर 30 लाख बकाया
सीएमओहिमांशु भट्ट ने बताया लोकायुक्त जांच से घिरे 80 बकायादारों पर कार्रवाई की तैयारी है। नपा ने ऐसे बकायादारों को मांग पत्र जारी कर दिए हैं। एक पखवाड़े पूर्व लोकायुक्त जांच से घिरे बकायादारों की संपत्ति कुर्क कर बकाया वसूलने के आदेश हुए थे। नगरपालिका ने ऐसे ही मांग पत्र जारी किए है जिसमें तय समय सीमा में बकाया कर नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सके। ऐसे बकायादारों से नपा को 30 लाख वसूलना है।