हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
हत्या के बाद गाड़ दिया था प|ी का शव
क्राइमरिपोर्टर | मंदसौर
हत्याकरप|ी का शव जमीन में गाढ़ने के सनसनी खेज मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय के समक्ष महिला के भाई, बहन, बुआ सहित 16 लोगों की गवाही हुई। पुलिस ने महिला के कपड़ों का डीएनए टेस्ट कराया था।
लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया वायडीनगर थाना क्षेत्र के बादाखेड़ी निवासी मोहम्मद हुसैन की पुत्री समीना(21) का निकाह अरनियानिजामुद्दीन निवासी जाफर पिता अशरफ अजमेरी के साथ 2010 को हुआ था। 29 जनवरी 2013 को समीना बुआ के बेटे की शादी में बादाखेड़ी गई। 31 जनवरी को जाफर उसे बाइक पर बैठाकर लाया और पानपुर मगरे के पास हत्या कर शव जमीन में गाढ़ दिया। परिजन ने अगले दिन खोजबीन की तो शव गड्ढे में गड़ा मिला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और महिला के परिजन से जानकारी ली तो हत्या में पति का हाथ होने की बात सामने आई।
पुलिस ने जाफर को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारा घटनाक्रम बता दिया। न्यायालय में समीना के भाई सद्दाम, बहन नाजिया, बुआ जन्नतबी सहित 16 लोगों की गवाही हुई। अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन सीएसपी टीएस बघेल ने समीना के कपड़ों का डीएनए टेस्ट करवाया। सभी पक्ष सुनने के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीणा व्यास ने पति जाफर को समीना की हत्या करने साक्ष्य छिपाने का दोषी माना। उन्होंने आरोपी पति जाफर को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत पांच साल का सश्रम कारावास 10 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया। फैसले के अनुसार आरोपी पर दोनों सजा साथ चलेंगे।