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3 बार सिग्नल तोड़ा तो 15 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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सड़क सुरक्षा में अब और सख्ती, सरकार ने बनाया नया ड्राफ्ट, नशे में वाहन चलाने पर होगा 25 हजार का जुर्माना

सरकारने सड़क सुरक्षा का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस निलंबित करने और जुर्माने के नियम सख्त होंगे। अगर कोई वाहन चालक तीन बार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता पाया गया तो उसे 15 हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा।

शहर के एकमात्र ट्रैफिक सिग्नल वाले चौराहे पर पुलिस जवान के हटते ही नियमों की अनदेखी शुरू हो जाती है। चौराहे पर सीसी कैमरे लगे हैं। बावजूद वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते। सड़क सुरक्षा के नए ड्राफ्ट में ट्रैफिक सिग्नल तीन बार तोड़ने पर 15 हजार रुपए जुर्माने, एक महीने के लिए लाइसेंस निलंबित और चालक को रिफ्रेशन ट्रेनिंग जैसे प्रावधान हैं। इसके लागू होने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। सड़क परिवहन पर नियंत्रण के लिए मोटर व्हीकल रेगुलेशन एंड रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनेगी। इसमें सड़क दुर्घटना के घायलों को इलाज के लिए मोटर एक्सीडेंट फंड बनेगा। इन्हें समय रहते उपचार के प्रबंध भी किए जाएंगे। देश के किसी भी राज्य में रोड का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को बीमा कवर की व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा।

शराबीचालक रहेंगे टारगेट पर

शराबपीकर वाहन चलाने पर 25 हजार का जुर्माना और 3 माह की कैद या दोनों दंड हो सकते हैं।। साथ ही लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित होगा। 3 साल में दूसरी बार ऐसा करने पर 50 हजार का जुर्माना और 1 साल की सजा और लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर वाहन महीनेभर के लिए जब्त और लाइसेंस रद्द होगा। स्कूल बस का ड्राइवर नशे में वाहन चलाते मिला तो 50 हजार का जुर्माना और 3 साल की सजा होेगी।

आरटीओ के बाद यातायात पुलिस ने दिखाई सख्ती

मंदसौर | स्कूलवाहन, यात्री वाहन या स्कूल बसों में नियमों की अनदेखी पर आरटीओ के साथ यातायात विभाग भी सख्त हो गया है। विभाग ने 29 अक्टूबर से 9 सितंबर तक दस दिनी अभियान चलाया।

इस दौरान ओवरलोड वाहन, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की। विभाग ने सभी स्कूलों को पत्र भेजकर नियमों की जानकारी दी। जल्द ही विभाग स्कूल संचालकों की बैठक बुलाएगा। इसमें कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।

यात्रीबसों पर भी होगी कार्रवाई- विभागबिना फिटनेस परमिट के संचालित होने वा