भाई के हत्यारे को अाजीवन कारावास
मंदसौर. भाईके हत्यारे को कोर्ट ने अाजीवन कारावास की सुनाई। फैसला सत्र न्यायाधीश आरके महाजन ने सुनाया। लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया बादपुर निवासी गोर्वधन खटीक मौसी के बेटे सुरेश पिता बगदीराम से व्यापारिक द्वेष रखता था। 22 नवंबर 2006 को उसने सुरेश पर चाकू से हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को अाजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में पैरवी लोक अभियोजक यजुर्वेदी, लोक अभियोजक विनोदकुमार, विकास बोहोरा ने की।