पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • बिना हेलमेट बाइक से हादसा, कम मिलेगा क्लेम

बिना हेलमेट बाइक से हादसा, कम मिलेगा क्लेम

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
पानी में डूबने से बचने के लिए जो अहमियत लाइफ जैकेट की है वही सड़क पर दो पहिया चलाने के दौरान हेलमेट की है। यह बोझ नहीं बचाव का साधन है। हेलमेट नहीं पहनकर वाहन चलाना खुद के प्रति लापरवाही है। इसी बात का ध्यान रखते हुए भोपाल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने मृतक के परिजनों को दिए मुआवजे में 10 प्रतिशत की कटौती की। मोटर व्हीकल एक्ट में बाइक चलाने के दौरान हेलमेट अनिवार्य है। लोग इसे नजर अंदाज करते हैं। खुलासा मंदसौर कोर्ट में हर माह क्लेम के लिए पहुंचने वाले प्रकरणों से होता है। हर माह 12 मामले ऐसे पहुंचते हैं जिनमें दुर्घटना के शिकार ने हेलमेट नहीं पहना होता है।

सड़क दुर्घटना के दौरान बाइक सवार की मौत होने के मामले बढ़े हैं। सड़क दुर्घटना में मरने वाले अधिकांश लोगों की मौत का कारण हेड इंजरी है। भीषण स्थिति देखते हुए शासन अपने स्तर पर हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर दे रहा है। यातायात विभाग हेलमेट नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो हेलमेट पहनना हर बाइक चालक की जिम्मेदारी है।

मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का प्रावधान
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत बाइक चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनना लापरवाही माना है। इसके लिए 100 रुपए दंड का प्रावधान है। यातायात प्रभारी पुष्पा चौहान ने बताया हर माह हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों को समझाइश दी जाती है व चालान बनाए जाते हैं। चालानी कार्रवाई की बात की जाए तो हर माह 500 चालान बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों के बनाए जाते हैं।

भोपाल सेशन कोर्ट ने भी माना हेलमेट नहीं पहनना बाइक चालक की लापरवाही
हाल ही में क्लेम के एक मामले में भोपाल सेशन कोर्ट ने हेलमेट नहीं पहनने को बाइक चालक की लापरवाही ही माना है। न्यायाधीश रामकुमार चौबे ने फैसले में साफ कहा दुर्घटना के समय संबंधित ने हेलमेट नहीं लगाया था इसके लिए वह भी बराबर का जिम्मेदार है दो पहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट लगाना न केवल अनिवार्य है बल्कि यह उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है इसलिए मुआवजे की राशि में 10 फीसदी की कटौती की जाती है।

बाइक सवार एक की मौत, दो घायल
बुधवार सुबह कयामपुर रोड स्थित चायखेड़ी पुलिया पर अज्ञात वाहन ने बाइक काे टक्कर मार दी। घटना में दलपत निवासी विक्रमसिंह बुधवार सुबह कयामपुर रोड स्थित चायखेड़ी पुलिया पर अज्ञात वाहन ने बाइक काे टक्कर मार दी। घटना में दलपत निवासी विक्रमसिंह पीरूसिंह (40) की मौके पर मौत हो गई। किशोरपुरा के कालूराम पिता दुलाजी माली (25) एवं गोविंदसिंह भगवानसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोपहर में रुनीजा के पास बाइक दुर्घटना में प्रकाश सिंह पिता गनपतसिंह घायल हो गया। एम्बुलेंस 108 प्रभारी आशीष झा ने बताया दोनों मामलों में चालक ने हेलमेट नहीं पहना था और गंभीर रूप से घायल हुए। महीने में 10 से 15 ऐसे मामले होते हैं जिनमें बाइक सवार हेड इंजरी का शिकार होते हैं।

न्यायालय के विवेक पर निर्भर है क्लेम में कटौती
एक्सीडेंटल मामलों में पैरवी करने वाले एडवोकेट जयदेवसिंह चौहान ने बताया दुर्घटना के मामले में जिम्मेदारी सामने वाले वाहन की होती है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह हेलमेट नहीं पहनने वाले के क्लेम में कटौती करे। वैसे इसके लिए बीमा कंपनी को सिद्ध करना होगा दुर्घटना के समय बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था।

सतर्कता ही सुरक्षा
खबरें और भी हैं...