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हत्या के आरोप में पत्नी, बहन व प्रेमियों सहित पांच को आजीवन कारावास

5 वर्ष पहले
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अवैध संबंधों के चलते हत्या के मामले में आरोपी प|ी, बहन व प्रेमियों सहित पांच लोगों को जिला सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला देते हुए न्यायाधीश राजेंद्रकुमार शर्मा ने कहा ‘अवैध संबंधों की बाधा दूर करने के लिए हत्या करना निश्चित गंभीर अपराध है इसमें आरोपियों को जीवन में शिक्षा के लिए दंड दिया जाना उचित है किंतु उक्त अपराध वीरलतम स्वरूप का नहीं है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए सके।’

प्रकरण के अनुसार 4 अप्रैल 2013 को किशोरपुरा में अल्लानूर मंसूरी के कुएं पर बनी झोपड़ी में गर्दन कटी हुई एक व्यक्ति की लाश होने की सूचना सुवासरा पुलिस को मिली। मृतक की पहचान ढाबला भगवान के नारायणसिंह ने भाई सुजानसिंह पिता भेरूसिंह के रूप में की। जांच के में मृतक की प|ी रामकुंवर के गांव के श्यामसिंह पिता भगवान सिंह से एवं बहन मांगू बाई के साकरिया निवासी(राजस्थान) निवासी रोड़सिंह पिता नाथूसिंह सौंधिया से अवैध संबंध होने जानकारी मिली। मृतक को इसकी जानकारी होने की बात सामने आई। पुलिस पूछताछ में उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया।

लॉज में रुकने से मिले अवैध संबंधों के प्रमाण
लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया प्रकरण के दौरान न्यायालय में 15 लोगों के कथन हुए। मृतक की प|ी रामकुंवर उसके प्रेमी श्यामसिंह तथा मृतक की बहन मांगू बाई उसके प्रेमी रोडसिंह के शामगढ़ स्थित लाज में रुकने की पुष्टि हुई। लॉज से फोटो पहचान-पत्र भी जब्त किए। साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने ढाबला भगवान निवासी श्यामसिंह पिता भगवानसिंह, साकरिया निवासी शंभूसिंह पिता इंदरसिंह को हत्या की धारा में जीवित रहने तक कारावास एवं 1000-1000 रुपए अर्थदंड, प|ी रामकुंवर व बहन मांगू बाई तथा रोडसिंह को आपराधिक षड्यंत्र में आजन्म कारावास एवं 1000-1000 हजार रुपए अर्थदंड, आरोपी भंवरलाल को साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी।

पहले पिलाई शराब फिर कुल्हाड़ी से काटी गर्दन
अवैध संबंध की जानकारी होने के बाद 30 मार्च 2013 को श्यामसिंह व शंभूसिंह ने मृतक सुजानसिंह को घर से बुलाकर ले गए और शराब पी। इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर गर्दन काट दी। हत्या के बाद सुजानसिंह के शव को श्यामसिंह ने सूखे कुएं में गाड़ दिया। 3 अप्रैल 2014 को श्यामसिंह ने अन्य आरोपी भंवरलाल पिता शिवलाल सुथार के साथ मिलकर सुजानसिंह की लाश बोरी में भरकर किराए की साइकिल पर रखकर किशोरपुरा निवासी अल्लानूर मंसूरी की झोपड़ी में रख दी और बोरी साथ ले गए।

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