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बैंक वसूली के लिए बंधक संपत्ति पर करेंगे अधिकार

5 वर्ष पहले
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मंदसौर | बैंक व सोसायटी के ओवरड्यू लोन की वसूली के लिए बंधक संपत्ति पर आधिपत्य लिया जाएगा। बकाया वसूली के लिए अब बैंक इसी एक्ट में कार्रवाई करेगी।

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष मदनलाल राठौर ने बताया रिकवरी अधिनियम में बैंक द्वारा दिए ऋण के विरुद्ध बंधक रखी सुरक्षित संपत्ति या ऐसी संपत्ति के स्वामित्व के प्रपत्रों का आधिपत्य बैंक को दिलाने का प्रावधान है। कार्रवाई बैंक द्वारा पत्र दिए जाने के बाद राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। प्रदेश शासन निर्देश जारी कर चुका है। एक्ट में वसूली के लिए सहकारिता आयुक्त से तत्काल अनुमोदन लिया जाए।

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