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चलती ट्रेन में महिला का बाला लूटा

7 वर्ष पहले
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थाने में शिकायत करने पहुंचा पीड़िता का पति।

कुटुम्ब न्यायालय के कर्मचारी की प|ी के साथ हुई घटना, पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस।

भास्करसंवाददाता. मुरैना

पैसेंजरट्रेन में यात्रा कर रहे कुटुम्ब न्यायालय के कर्मचारी देवेन्द्र कुशवाह की प|ी सुनीता देवी के कान के बाला को ट्रेन में सवार दो बदमाश खींच ले गए। ग्वालियर से बिरलानगर स्टेशन के बीच घटित इस वारदात की एफआईआर जीआरपी मुरैना ने दर्ज तो की है, लेकिन उसमें लूट की कायमी करते हुए चोरी का मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया है।

देवेन्द्र कुशवाह का कहना है कि बदमाशों ने सोने का बाला खींचने की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब पैसेंजर ट्रेन 51831 डाउन ग्वालियर से मुरैना के लिए जा रही थी। स्टेशन छोड़ने के बाद ट्रेन की स्पीड धीमी हुई तो दो बदमाश, विकलांग कोच से निकलकर महिला कोच में गए। उन्होंने रैकी की और ट्रेन की स्पीड तेज होते ही खिड़की में से हाथ डालकर उनकी प|ी सुनीता के कान का बाला खींच लिया और भाग निकले। देवेन्द्र के मुताबिक प|ी ने लूट की वारदात के तत्काल बाद शोर मचाया तो विकलांग कोच में सवार ऑन ड्यूटी दो सिपाही गेट पर आए, लेकिन उन्होंने ट्रेन रुकवाकर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बिरला नगर स्टेशन पर जीआरपी के दोनों सिपाहियों से कहासुनी की तो वह उल्टे गाली देने लगे। इससे जाहिर की लुटेरे युवक, सिपाहियों से मिले हुए हैं। लूटे गए सोने की बाला की कीमत सात हजार रुपए है।

गलतलिखी एफआईआर

फरियादियासुनीता देवी(32) का कहना है कि मुरैना में जीआरपी चौकी स्टाफ ने अब्बल तो रिपोर्ट लिखने में आना-कानी की। रात 11 बजे जब सिपाही मेहरबान सिंह ने एफआईआर दर्ज की तो उसमें धारा 392 ताहि. का अपराध घटित होने की बात लिखकर, साधारण चोरी की धारा 379 ताहि. का मुकदमा कायम कर दिया। इससे घटित अपराध की पृष्ठभूमि कमजोर हो गई है। सुनीता का कहना है कि ट्रेन में सवार जीआरपी के सिपाही चाहते तो लुटेरों को दबोच सकते थे लेकिन उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की।