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पत्नी को देना होगा वेतन में से 20 हजार

5 वर्ष पहले
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मुलताई| घरेलू हिंसा अधिनियम के एक प्रकरण में ग्राम न्यायालय ने पति को अपने वेतन में से 20 हजार रुपए हर महीने प|ी और बच्चों को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही पति की अन्य संपत्ति पर भी प|ी और बच्चों के अधिकार का फैसला सुनाया है। किरण पति देवीसिंह ने धारा 125 दंप्रसं के तहत पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश जयदीप सोनवर्से के न्यायालय में आदेश पारित किया गया। आदेश में आवेदिका किरण, पुत्री प्रेरणा, प्रगति और पुत्र शुभम को देवीसिंह के वेतन में से बीस हजार रुपए प्रतिमाह वेतन में से कटौती कर प्राप्त करने के अधिकारी है।

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