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पूर्व विधायक की जमानत निरस्त करने का आवेदन खारिज
पुलिसने पूर्व विधायक सुखदेव पांसे और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संजय यादव की जमानत निरस्त करने के लिए सीबीआई कोर्ट जबलपुर में आवेदन दिया था। सीबीआई कोर्ट जबलपुर के विशेष न्यायाधीश एमके शर्मा ने जमानत आवेदन निरस्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।
पूर्व विधायक श्री पांसे और संजय यादव पर 2007 में चौथिया ढाने में पारदियों की बस्ती में तोड़फोड़ करने, बस्ती जलाने के आरोप में सीबीआई कोर्ट जबलपुर में मामला विचाराधीन है। उक्त मामले में दोनों को सशर्त जमानत मिली है। 21 नवंबर 2014 को नपा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार करने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान नगर में आए थे। इस दौरान पूर्व विधायक सुखदेव पांसे, संजय यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए थे।
पुलिस ने धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन के आरोप में सुखदेव पांसे, संजय यादव सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस ने उक्त अपराध के आधार पर सीबीआई कोर्ट जबलपुर में सुखदेव पांसे और संजय यादव को दी गई सशर्त जमानत निरस्त करने का आवेदन दिया था। सुखदेव पांसे के अधिवक्ता प्रमोद ठाकरे ने बताया कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके शर्मा ने पुलिस के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज होने से जमानत निरस्त करना इसलिए उचित नहीं है।