तहसील परिसर में लगी धारा 144
मुलताई : तहसीलकार्यालय परिसर में छह महीने तक धारा 144 लागू करने एसडीएम पंकज जैन ने आदेश दिए हैं। आदेश में बताया है कि आए दिन राजनैतिक दल और अन्य लोग सार्वजनिक रूप से जन समस्या सहित अन्य समस्या लेकर तहसील कार्यालय के परिसर में अत्याधिक संख्या में आकर ज्ञापन देते हैं। जिससे कार्यालय और न्यायालय के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस स्थिति में न्यायालय और अन्य कार्यालय के कार्यों का निर्विघ्न संचालन हो और परिसर में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए धारा 144 लागू की जा रही है।
धारा 144 छह महीने की अवधि तक लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू होने के बाद पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ परिसर में नहीं जा सकते हैं।