सहेली के बच्चे को अगवा करने का मामला
सहेली के बच्चे को अगवा करने का मामला
अपहरण करने वाली महिला को पांच साल की सजा
मुलताई| द्वितीयअपर सत्र न्यायाधीश एसके ताराम ने चार साल के बालक का अपहरण करने वाली महिला को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया कि बोरदेही थाना क्षेत्र के मदनी गांव की दीपिका उइके ने 22 मई 2014 को बोरदेही थाने पहुंचकर सूचना दी थी कि रात में उसका पुत्र राहुल अचानक गायब हो गया। इसके बाद दीपिका ने अपने पति सायबू को बताया कि उसकी सहेली संगीता पति रवि इवनाते निवासी चिचखेड़ा (पांढुर्णा) घर पर आई थी। संगीता कह रही थी कि उसे बच्चा नहीं है। शंका होने पर सायबू पड़ोसी सुनील के साथ इटावा के बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस स्टैंड पर संगीता राहुल को लेकर खड़ी थी। सायबू ने संगीता को पुलिस थाने ले गया। पुलिस ने संगीता के खिलाफ धारा 363 (क) के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश श्री ताराम ने प्रकरण की सुनवाई के बाद संगीता इवनाते को पांच साल के सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।