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आठ साल के बेटे की गवाही पर पिता को हुई उम्रकैद
प|ी को पुत्र के सामने केरोसिन डालकर लगाई थी आग
नगर संवाददाता|मुलताई
प|ीकी हत्या करने वाले पति को गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पदमेश शाह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में मृतिका के आठ साल के बेटे की गवाही अहम साबित हुई। सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया कि खापा उमरिया निवासी धनराज पिता लखनलाल आदिवासी ने 14 साल पहले लक्ष्मी बाई के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से धनराज अपनी प|ी के साथ मारपीट करता था। 26 अप्रैल 2012 को रात में खाना बनाने की बात पर धनराज और लक्ष्मी के बीच विवाद हुआ। विवाद में धनराज ने लक्ष्मी को रस्सी से बांधकर उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। दूसरे दिन लक्ष्मी को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान लक्ष्मी की मौत हो गई। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने धनराज के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। घटना का गवाह मृतिका का आठ साल का बेटा राहुल था। राहुल ने न्यायालय में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश शाह ने धनराज को धारा 302 में आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।