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व्यापमं घोटाले के आरोपी सोनू की संपत्ति हुई कुर्क

7 वर्ष पहले
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{7 दिसंबर 2013 एसटीएफ थाना भोपाल के निरीक्षक जितेंद्र सिंह कुशवाह ने टीआई मुलताई को पत्र लिखकर सोनू रघुवंशी का पता लगाकर गिरफ्तार करने के लिए कहा।

{ 26 फरवरी 2014 एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने फरार सोनू की गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया

{ 3 मई 2014 एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तहसीलदार मुलताई को पत्र लिखकर सोनू की संपत्ति की जानकारी मांगी

{14 मई 2014 एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सोनू की गिरफ्तारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 10 हजार कर दी।

नगर संवाददाता| मुलताई

व्यापमंफर्जीवाड़े में शामिल ब्लॉक के सोंडिया गांव का निवासी सोनू उर्फ विशाल रघुवंशी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश सीजेएम भोपाल न्यायालय से जारी हो गए है। बुधवार को एसटीएफ भोपाल की टीम ने मुलताई थाना पहुंचकर पुलिस को न्यायालय से 9 सितंबर को जारी हुए संपत्ति कुर्क के आदेश की जानकारी दी। सोंडिया निवासी सोनू उर्फ विशाल रघुवंशी ने व्यापमं की परीक्षाओं में युवाओं को फर्जी तरीके से उत्तीर्ण कराकर पुलिस आरक्षक, संविदा शिक्षक, वनरक्षक सहित अन्य पदों पर नियुक्त कराया था। इसके बदले सोनू ने युवाओं से लाखों रुपए भी लिए थे। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर सोनू रघुवंशी के खिलाफ इंदौर के राजेंद्र पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद से सोनू फरार है। एसटीएफ पुलिस ने कई बार सोनू की तलाश में मुलताई आई और संभावित ठिकानों पर खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद सोनू की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने दस हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया। इनाम घोषित होने के बाद भी सोनू का पता नहीं चल पाया। इस स्थिति में एसटीएफ ने सोनू की संपत्ति कुर्क करने के लिए सीजेएम भोपाल पंकज माहेश्वरी के न्यायालय में आवेदन दिया था। न्यायाधीश श्री माहेश्वरी ने आरोपी सोनू के स्वामित्व की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए है। न्यायालय ने सोनू के स्वामित्व की सोंडिया गांव में स्थित खसरा क्रमांक 120/1 रकबा 0.420 हे., खसरा क्रमांक 121 /1 रकबा 0.775 हे. खसरा क्रमांक 122 रकबा 2.902 हे., खसरा क्रमांक 141/3 रकबा 1.011 हे. और खसरा क्रमांक 264/2 रकबा 0.857 हे. भूमि कुर्क की गई है।