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समझौते के आधार पर निपटेंगे कई मामले, कर में मिलेगी राहत
राष्ट्रीय लोक अदालत अाज
राष्ट्रीयलोक अदालत का आयोजन शनिवार सुबह 10 बजे से न्यायालय परिसर में होगा। इसमें कोर्ट, राजस्व, बिजली, नगर पालिका, बैंक सहित अन्य विभागों के समझौते लायक प्रकरणों का निराकरण होगा। आयोजन को लेकर न्यायालय परिसर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
शुक्रवार को न्यायाधीश ओ.पी. बोहरा ने तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने लोगों से लोक अदालत का लाभ लेने का अनुरोध भी किया।
संपत्ति कर के ऐसे मामले जिसमें अधिभार सहित 50 हजार रुपए तक बकाया राशि है तो उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट अधिभार सहित 1 लाख तक बकाया होने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बिजली विभाग के घरेलू, सिंचाई, 5 किलोवॉट तक के उपभोक्ता औद्योगिक 10 हॉर्स पावर तक के उपभोक्ताओं के लिए प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व में 40 प्रतिशत तक छूट ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा न्यायालय में लंबित प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट होगी।
चेक बाउंस के मामले में मिलेंगे यह लाभ
}लोक अदालत में निराकृत मामलों में अदा किया गया न्याय शुल्क वापस होगा। }राजीनामा शुल्क के संबंध में न्यायालय पक्षकारों के हित में उदारतापूर्वक विचार करेगी। }लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अंतिम होता है इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। }समय, धन श्रम की बचत होती है। }पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।