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नागदा की भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भूमि सरकारी घोषित
अपर कलेक्टर कोर्ट का निर्णय
उज्जैन|अपरकलेक्टरकोर्ट ने बुधवार को नागदा स्थित भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज लि. की भूमि को सरकारी घोषित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही नागदा तहसीलदार को यह निर्देश भी दिए कि वह मौके पर जाकर तत्काल भूमि पर कब्जा लें और कब्जा रिपोर्ट मय पंचनामा प्रतिवेदन के अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत करें। जानकारी के अनुसार नागदा में भारत कॉमर्स लि. की एक हजार बीघा से अधिक जमीन थी। ताकायमी भूमि के चलते मामले की अपर कलेक्टर पवन जैन की कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी। इसमें अपर कलेक्टर जैन ने जांच में पाया कि उक्त भूमि ताकायमी कारखाने की शर्त पर 17 जुलाई 1943 को मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड ग्वालियर को टैक्सटाइल्स मिल के लिए दी गई थी। इसके बाद पुन: 19 फरवरी 1945 को यह भूमि मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स कलकत्ता को पद्मावती राजे कॉटन मिल्स नागदा के निर्माण के लिए दी गई थी, जो कि ।पद्मावती राजे कॉटन मिल्स। वर्तमान नाम भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज लि. नागदा है। यह इंडस्ट्री 3 जून 2000 से बंद है। अपर कलेक्टर पवन जैन के मुताबिक फैक्टरी बंद होने की स्थिति में ताकायमी शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर भारत कॉमर्स लि. की एक हजार से अधिक बीघा जमीन को सरकारी घोषित किए जाने के आदेश जारी किए गए। साथ ही तहसीलदार को मौके पर जाकर भूमि पर कब्जा लेने के निर्देश दिए गए।