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पहले बैंक फिर राजस्व मामले निबटाए जाएंगे

6 वर्ष पहले
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कार्यालय संवाददाता| नरसिंहगढ़

शनिवारको न्यायालय परिसर में 14 फरवरी को लगने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर विधिक सेवा समिति के तहसील अध्यक्ष एडीजे डीके नागले ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली अौर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश के मुताबिक अब हर महीने किसी एक विषय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 फरवरी को बैंकों की वसूली के प्रकरणों के जरिए की जा रही है। इसके लिए जिला विधिक सेवा समिति की ओर से जेएमएफसी पद्मा जाटव की खंडपीठ का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगर किसी को नोटिस मिले हों और वे अपना प्रकरण लोक अदालत के जरिए निपटाना चाहते हों तो 14 फरवरी को सीधे न्यायालय परिसर में आकर मिल सकते हैं। बैठक में जेएमएफसी पद्मा जाटव, तहसील विधिक सेवा समिति के प्रणय मिश्रा, नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक के आरपी जोशी, अनिल सक्सेना, बैंक ऑफ इंडिया के बृजेश मीणा, एसबीआई के श्री पासवान, अधिवक्ता पंकज गुप्ता, सचिन सक्सेना मौजूद थे। 14 मार्च 2015 को लगनेे वाली लोक अदालत में राजस्व, मनरेगा, भू-अधिग्रहण के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।