दुष्कृत्य की शिकायत
मारपीट करने वालों को सजा सुनाई
नरसिंहगढ़|दोसालपहले हुई मारपीट के मामले में एडीजे डीके नागले ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को अलग-अलग सजाएं और जुर्माने से दंडित किया है। एजीपी दिनेश शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2012 की शाम करीब 6 बजे चारपुरा गांव में सूरज सिंह अपने घर के बाहर बैठकर कपड़े धो रहा था। तभी भगवान सिंह, मुकेश, रूप सिंह और कमलेश ने उस पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात के पहले सूरज ने अपनी बहन को आरोपियों के द्वारा छेड़े जाने का विरोध किया था। इस मामले में सूरज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण कायम कर कोर्ट में पेश किया था। एडीजे ने चारों आरोपियों को 3-3 साल की कैद और 2-2 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इसी मामले में रूप सिंह की शिकायत पर राजू, राधेश्याम, सूरज और दिनेश को 2-2 साल के कारावास और 3-3 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।