नए अध्यक्ष को एक माह बाद मिलेगा प्रभार
निज संवाददाता | नसरुल्लागंज
7दिसंबर को मतगणना के बाद नसरुल्लागंज नगर परिषद को भले ही अनिता राजेश लखेरा के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया हो लेकिन नियम कानूनों के अनुसार अभी नगर को अधिकारिक रुप से नया अध्यक्ष एक माह बाद ही मिल सकेगा। निर्वाचित पार्षद एवं अध्यक्ष को एक माह बाद ही नगर परिषद में बैठने का मौका मिलेगा। नियमों के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होना जरूरी है। लिहाजा निवृतमान अध्यक्ष का कार्यकाल 8 जनवरी तक रहेगा। इसलिए बीच में नए अध्यक्ष का चार्ज लेना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
नगर पालिका एक्ट के अधिनियम की धारा 45 के तहत नगर परिषद अध्यक्ष पार्षदों की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ही अध्यक्ष को पदभार दिया जा सकता है। फिलहाल हाल ही चयनित हुए प्रत्याशियों की अधिसूचना प्रकाशित नहीं हो सकी है। इसके अलावा वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने 8 जनवरी 2010 को पदभार ग्रहण किया था। जो मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) के अनुसार 5 वर्ष तक का है। यह कार्यकाल आगामी 8 जनवरी 2015 को पूरा होगा। इसके बाद ही नई परिषद पदभार ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा नियम यह भी है कि नपा के प्रथम सम्मेलन के दिनांक से ही नपा का कार्यकाल शुरु होता है। उस हिसाब से भी 15 जनवरी को इस परिषद का कार्यकाल पूरा होगा। यानी दोनों नियमों में से धारा 36 (1) को मानते हैं तो अध्यक्ष 8 जनवरी के बाद पदभार ग्रहण कर पाएंगे। और अगर प्रथम सम्मेलन के हिसाब से माना गया तो अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने के लिए 15 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा।
शून्यघोषित हो सकता है पदभार
यदिनव निर्वाचित अध्यक्ष अनिता राजेश लखेरा 15 वार्डो के पार्षद पूर्व नपा अध्यक्ष द्वारका प्रसाद अग्रवाल के पांच साल के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नपा का पदभार ग्रहण करते हैं तो मप्र अधिनियम 1961 की धारा 49 के तहत शून्य घोषित हो सकता है। नपा के गठन की अधिसूचना के पूर्व पदभार ग्रहण करने को कलेक्टर द्वारा गलत मानते हुए शून्य घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में नपा सीएमओ अखिलेश चौबे ने बताया कि नियमानुसार नपा अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होता है। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी 6-7 जनवरी तक का है। इसके बाद ही नव निर्वाचित परिषद पदभार ग्रहण कर सकती है। इससे पूर्व पदभार ग्रहण करने पर यह शून्य घोषित किया जा सकता है।