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कोर्ट में हाजिर हों चिट फंड कंपनी के संचालक
न्यायालयमें लंबित प्रकरण में सत्र न्यायाधीश अरविंद मोहन सक्सेना ने ईव मिरेकल ज्वेलर्स लिमिटेड के प्रकरण में आरोपी संचालकों को एसटीएफ या न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उदघोषण जारी की है। प्रकरण में पैरवी करते हुए उप संचालक अभियोजन सतीश दिनकर एवं लोक अभियोजक ओपी मिश्रा ने शासन की ओर से पक्ष समर्थन किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नसरुल्लागंज थानांतर्गत ईव मिरेकल ज्वेलर्स लिमिटेड के आरोपीगण हरीश शर्मा, पूनम शर्मा, सतीश शर्मा एवं शिवराज शर्मा द्वारा नसरुल्लागंज क्षेत्र में फरियादीगणों को ईव मिरेकल स्कीम का हिस्सा बनाकर उनसे रुपए प्राप्त कर धोखाधड़ी की थी। मामले में नसरुल्लागंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले की विवेचना एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) द्वारा की गई। मामले में आरोपी शिवराज जेल में है। प्रकरण में शेष अन्य आरोपी हरीश शर्मा, पूनम शर्मा, सतीश शर्मा फरार हो गए थे।
इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मामले में तीनों फरार आरोपी के मिलने पर एसटीएफ ने अदम तामील वारंट न्यायालय में प्रस्तुत किए।
इस पर सत्र न्यायाधीश अरविंद मोहन सक्सेना ने तीनों आरोपीगण हरीश शर्मा, पूनम शर्मा और सतीश शर्मा के खिलाफ उदघोषण जारी करते हुए उन्हें 27 अक्टूबर 2014 तक को न्यायालय अथवा एसटीएफ के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।