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किसी भी समाज में बाल विवाह हुआ तो आयोजकों पर होगी कार्रवाई

5 वर्ष पहले
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नसरुल्लागंज | किसी समाज के आयोजित सामूहिक विवाह में यदि बाल विवाह हुआ तो इसके लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी विनोद दीवान ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के तहत समाज को सामूहिक विवाह के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन एसडीएम को आयोजन से तीन दिन पहले देना होगा। वर-वधू की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह समारोह में यदि वर-वधू की उम्र कम पाई गई तो संबंधित समाज के पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार यह प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वे समारोह में बाल विवाह नहीं कर रहे हैं।

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