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इनकम लिखते ही वेबसाइट बता देगी कर योग्य आय

6 वर्ष पहले
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{ऑनलाइन रिटर्न भरना अब और आसान

{ आयकर विभाग ने सॉफ्टवेयर बदला

सिटीरिपोर्टर | नीमच

ऑनलाइनरिटर्न भरने के लिए आपको अब सीए या एकाउंटेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना रिटर्न खुद घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आय-व्यय निवेश का ब्यौरा डालते ही आपकी टैक्सेबल इनकम बता देगा।

यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometex india.gov.in) पर मिलेगी। इसके लिए अलग से ऑप्शन तैयार किया जा रहा है। जुलाई तक लोग घर बैठे ऑनलाइन गणना कर इनकम टैक्स जमा करा सकेंगे। अभी इसके लिए टैक्स पेयर को इनकम की गणना मैन्युअल कर रिटर्न में दर्ज करना होती है। इसमें चूक की संभावना रहती है। यदि इनकम टैक्स ज्यादा जमा हो गया तो रिफंड के लिए विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

पैननंबर, नाम-पता डालते ही फॉर्म सामने

अबटैक्स पेयर को विभाग की वेबसाइट पर जाकर आय-व्यय का ब्यौरा फीड करना होगा। इसके बाद टैक्स की राशि कम्प्यूटर स्क्रीन पर नजर आएगी। परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन), नाम पता डालते ही रिटर्न फॉर्म खुल जाएगा। पांच लाख रुपए से अधिक आय वालों को डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। इससे कम आय वालों को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी डाउनलोड कर आयकर विभाग में जमा कराना होगी।

हिंदीमें भी फॉर्म- रिटर्नफॉर्म में हिंदी अंग्रेजी दोनों में जानकारी मांगी जाएगी। फॉर्म में वेतन अन्य आय, व्यय, कटौतियां, बचत, निवेश की जानकारी देनी होगी।

यहध्यान रखें- टैक्सजमा करते समय चालान में कर निर्धारण वर्ष का उल्लेख करना भूलें। गलत कर निर्धारण वर्ष भरने से फायदा नहीं मिलेगा।

विकल्प-1 : फॉर्मडाउनलोड कर भरें। फिर इसका एक्सएमएल फॉरमेट अपलोड करें।

विकल्प-2: सीधेइनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

विकल्प-3: ई-रिटर्नइंटरमीडियरी की मदद से भर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर करते समय चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद जरूर लें। इसके लिए पहले पंजीयन कराना होगा।

{किसी भी वक्त कहीं से भी इनकम टैक्स भर सकते हैं।

{टैक्स भरने के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। { आइटी सिस्टम से रिफंड प्रक्रिया आसान होगी। रिफंड बैंक में जमा होगा।