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संपत्ति बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी आधी

7 वर्ष पहले
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परिवारमें संपत्ति का बंटवारा होने पर अब आधी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। पहले यह पांच फीसदी थी लेकिन अब 2.5 फीसदी ही लगेगी। परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले गिफ्ट पर भी यह छूट लागू होगी। इसका लाभ भाई-बहन, बेटा-बेटी, पति-प|ी, पोते-पोती आदि को मिल सकेगा।

सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी के नियम में संशोधन कर लोगों को राहत दी है। विधानसभा में भारतीय स्टाम्प (मप्र संशोधन) विधेयक 2014 पारित होने से अब परिवार में बंटवारा होने पर सिर्फ 2.5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी ही लगेगी। पहले यह 5 फीसदी थी। अब परिवार के सदस्यों को संपत्ति गिफ्ट करने पर भी आधी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। संपत्ति परिवार के अलावा किसी और को देने पर अब एक फीसदी ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देना होगी। लीज नवीनीकरण पर कोई राहत नहीं दी गई है। इस पर पुरानी दर ही लागू होगी। यानी अब पुरानी कीमत को ही बाजार मूल्य माना जाएगा।

^सरकार ने परिवार में होने वाले बटवारे पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी आधी कर दी है। लीज नवीनीकरण पर पुरानी दर ही लागू होगी। पीकेसक्सेना, उपपंजीयक, नीमच

आधी हुई दर

{ बैंक गारंटी दस्तावेज बनाने पर 0.25 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी देना होगी। यह अधिकतम 25 हजार रुपए तक लागू होगी।

{ मप्र प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के तहत बिल्डर घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है तो 10 हजार रुपए ड्यूटी लगेगी।

{ दस्तावेजों में सुधार कराने पर 1000 रुपए स्टाम्प शुल्क लगेगा।

नए प्रावधान