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किशोरी से ज्यादती पर पांच लोगों को 20 साल की सजा

7 वर्ष पहले
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नीमच. किशोरीका अपहरण कर ज्यादती करने के मामले में जावद के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश हेमंत जोशी ने 2 महिला सहित 5 पांच अभियुक्तों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता स्नेहप्रकाश सोनी ने बताया रतनगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि किशोरी को राहुल जोशी निवासी निम्बाहेड़ा परिचितों के सहयोग से जबरन जीप में अपहरण कर ले गया। वह किशोरी के साथ 20 दिन तक राजस्थान के बीलिया (भीलवाड़ा) सहित कई गांवों में ज्यादती करता रहा। इसमें बगदीराम गुर्जर, शांतिलाल गुर्जर, भगवंतीबाई सीमा गुर्जर सभी निवासी जाट ने भी उसकी मदद की। उन्होंने किशोरी के गले से सोने का हार भी निकाल लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपहरण, ज्यादती सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई। महिला अभियुक्तों को कनावटी बाकी को जावद जेल भेजने के आदेश हुए। न्यायालय ने प्रतिकर के रूप में पीड़ित किशोरी को 50 हजार रुपए देने के आदेश भी हुए हैं।