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कार्यालयों में नहीं सूचना अधिकार के बोर्ड
जिलामुख्यालय सहित कई सरकारी विभागों में सूचना के अधिकार अधिनियम के बोर्ड नहीं हैं। ऐसे में लोगों काे अधिनियम के बारे में पता ही ही नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक सरकारी विभाग को 17 बिन्दुओं में प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करवाना है। शासन के इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। जिले के 12 से अधिक विभागों में इसकी जानकारी नहीं है।
इनविभागों को देना है जानकारी- सूचनाके अधिकार में पंचायत, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत, वन, शिक्षा, जल संसाधन विभाग सहित जिले के अन्य सरकारी विभाग।
यहहैं 17 बिंदु- संगठन,कार्य कर्तव्यों की जानकारी, अपने अधिकारियों-कर्मचारियों की शक्तियां, कर्त्तव्य, अपनाई जाने वाली निर्णय की प्रक्रिया, कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधी जानकारी, काम समय सीमा में निपटाना आदि। शामिल हैं। इसके अलावा अधिनियम, नियम, मैन्युअल की सूची, कार्यालय में संचालित विभागीय अभिलेखों की सूची वर्गीकरण, जनप्रतिनिधियों से संबंधित परामर्शदात्री समितियों की जानकारी, कार्यालय के तहत आने वाली परिषद समितियों से संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित कहना है।
येविभाग हैं दायरे में- शासनसे वित्तपोषित सभी कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसमें लोक सूचना अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारी है। सहकारी समितियां इसमें शामिल नहीं हैं। वन विभाग के तहत गठित वित्त पोषित वन समितियां इस अधिनियम के दायरे में आएगी।
बेवसाइटपर जरूरी- 17बिंदुओं की जानकारी कार्यालयों बेवसाइट पर भी होना चाहिए।
^जिन विभागों में जानकारी अंकित नहीं है वहां शीघ्र लिखवाई जाएगी। पीआरकतरोलिया, अपरकलेक्टर
^बोर्डटूट गया है। शीघ्र बनवाकर लगवा देंगे। जीडीवर्मा, उपसंचालक,पशु चिकित्सालय
^दफ्तरमें सूचना अधिकार का बोर्ड है। इसके 17 बिंदुओं का बोर्ड जल्द लगवा देंगे। एलयादव, प्रभारीएसडीओ, वनविभाग
जल्द लगवाएंगे बोर्ड
वन विभाग कार्यालय में सूचना अधिकार के बोर्ड का कहीं अता-पता नहीं है।