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ई-वेस्ट के सुरक्षित निवर्तन का करें पालन
िसटी रिपोर्टर | नीमच. सभीविभाग प्रमुखों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी इलेक्ट्राॅनिक वेस्ट(ई-वेस्ट) के सुरक्षित निवर्तन के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने सभी विभागों से अपेक्षा की कि अपशिष्ठ(प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम 2008 तथा ई-वेस्ट(प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2011 का भलीभांति अध्ययन कर विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, निगम, मंडल आदि ई-वेस्ट जिसमें कम्प्यूटर्स तथा इसकी एसेसरीज जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, फैक्स मशीन, पीबीएक्स मशीन, सीडी, डीवीडी, लैपटाप, मोबाइल, टीवी, यूपीएस आदि के कचरे को पर्यावरण मित्र एवं नियमानुसार निर्वतन अनुसार करें।