लूट के मामले में सजा
दुष्कृत्य के आरोपी को 10 साल की सजा
मारपीट मामले में दो बरी, एक को अर्थदंड
रायसेन. विशेषन्यायाधीश अभय कुमार सक्सेना ने मारपीट के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं एक आरोपी को 1000 रुपए के अथदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 दिसंबर 2011 को वनरक्षक लाल सिंह धुर्वे ने ग्राम सुनहरा निवासी खलक सिंह पुत्र राम सिंह, अभिषेक पुत्र दयाराम और दयाराम पुत्र शिवप्रसाद के खिलाफ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने की रिपोर्ट बेगमगंज थाने में दर्ज कराई थी। बेगमगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर डायरी न्यायालय में पेश की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश श्री सक्सेना ने अभिषेक और दयाराम को बरी कर दिया, जबकि खलक सिंह पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। उक्त राशि के जमा नहीं करने पर तीन माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले की पैरवी एडवोकेट संजय यादव द्वारा की गई।