हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
रायसेन| तृतीयअपर सत्र न्यायाधीश विजय चन्द्र ने हत्या के आरोप में ग्राम सेमरी निवासी 22 वर्षीय नीलेश उर्फ छोटल पुत्र निर्भय सिंह पुरविया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बरेली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोतलसिर-समनापुर रोड पर ग्राम किवली के पास 22 अक्टूबर 2010 को आरोपी नीलेश उर्फ छोटल पुत्र निर्भय सिंह पुरविया निवासी ग्राम सेमरी ने अपने साथी 24 वर्षीय विनोद सिंह पुत्र राम सिंह पुरविया, 32 वर्षीय सुप्यार सिंह पुत्र भाईजी पटेल निवासी ग्राम किवली के साथ मिलकर ग्राम जमनिया निवासी 30 वर्षीय रामकुमार पुत्र डाल सिंह राजपूत की कट्टे से फायर कर हत्या कर दी थी। इस मामले में बरेली पुलिस ने जांच करने के बाद अभियोजन पत्र न्यायालय में पेश किया था। साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश विजय चंद ने नीलेश उर्फ छोटल पुत्र निर्भय सिंह पुरविया को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास, हथियार रखने के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
प्राणघातकहमले पर पांच साल की सजा : विशेषसत्र न्यायाधीश अभय कुमार सक्सेना ने प्राण घातक हमला करने के आरोप में ग्राम रमपुरा निवासी पुरषोत्तम पुत्र छोटेलाल पुरी को पांच साल की सजा सुनाई है। अभियान के अनुसार ग्राम रमपुरा में पुरुषोत्तम पुत्र छोटेलाल पुरी एवं मुन्ना दरातिया पुत्र भैयालाल दरातिया ने बब्लू पुत्र तोडल सिंह रजक पर प्राण घातक हमला किया था। इस मामले में बब्लू की मां हरिबाई रजक की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हमला करने का प्रकरण देवरी थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने अभियोजन पत्र न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण के विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सक्सेना ने आरोपी पुरुषोत्तम पुरी को दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष के सश्रम करावास 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।