प्राण घातक हमला करने पर छह साल की सजा
रायसेन| तृतीयअपर सत्र न्यायाधीश विजयचंद ने प्राण घातक हमला करने के एक मामले में 40 वर्षीय भीकम सिंह पुत्र सरदार सिंह बैरागी को छह साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 2011 में आरोपी भीकम सिंह बैरागी निवासी ताजपुर टपरा ने फरियादी शंकर पुत्र पदम सिंह बैरागी पर धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किया था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया था।