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पत्नी को फांसी के लिए प्रेरित किया, सात साल की कैद
सबलगढ़| प|ीको फांसी लगाने के लिए प्रेरित करने के आरोपी पति छगन लाल शाक्य को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आरआर बरौदिया की अदालत ने सात वर्ष की कैद 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक रमेश वर्मा के मुताबिक, 18 अप्रैल 2006 की सुबह छह बजे सबलगढ़ की कुतघान रोड स्थित नई बस्ती में रहने वाले छगन लाल शाक्य के घर उसकी प|ी सरिता देवी को फांसी के फंदे पर झूलते पाया गया। इस मामले में मामले में मृतका के पिता भगवंत राम, मां ताराबाई, भाई गोपाल अनिल ने पुलिस को बयान दिए कि सरिता को उसका पति और दहेज लाने के सवाल पर प्रताडि़त करता रहता था। अदालत ने अभियुक्त छगनलाल (35) को दोषसिद्ध पाया और सात वर्ष की सश्रम कारावास पांच हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।