सामग्री प्राप्ति की वैधता दो माह
शाजापुर. सार्वजनिकवितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं के लिए सामग्री प्राप्त करने की वैधता दो माह तक होगी। जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी एम.एल. मारू ने बताया शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों से यदि उपभोक्ता किन्हीं कारणों से चालू माह की सामग्री नहीं लेते हैं या कम लेते हैं तो वे शेष सामग्री आगामी माह में उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। दो माह के बाद हितग्राही सामग्री लेने की पात्रता नहीं रखेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं से कहा है कि यदि कोई विक्रेता सामग्री नहीं देता है या मना करता है तो इसकी तुरंत सूचना दें। ऐसे विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।