दूध और दालचीनी के सेंपल फेल, दो व्यापारियों पर 7-7 हजार का अर्थदंड
खाद्य सुरक्षा विभाग की सेंपलिंग कार्रवाई के तहत शहर के दो व्यापारियों को 7-7 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। भोपाल लैब की जांच में दोनों सेंपल फेल निकलने पर विभाग ने एडीएम कोर्ट में प्रकरण दायर किए थे। कोर्ट ने दोनों व्यापारियों को अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. कांबले ने बताया कार्रवाई के तहत 4 जून-2015 को हुसैनी चौक स्थित एक किराना दुकान से दालचीनी का और 29 जून-15 को धोबी चौराहा स्थित एक डेयरी से दूध का सेंपल लिया था। दोनों सेंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे। जांच में दोनों ही सेंपल अवमानक निकलने पर एडीएम कोर्ट में दोनों ही प्रतिष्ठानों के संचालकों/व्यापारियों के खिलाफ प्रकरण एडीएम मीनाक्षी सिंह की कोर्ट में दायर किए गए थे। एडीएम कोर्ट ने दोनों को ही 7-7 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों ही निर्णय 23 जनवरी-2016 को सुनाए गए हैं।