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दिन में भी डीजे-माइक बजा तो पुलिस जब्त कर लेगी

5 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत दिन में भी डीजे और माइक के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है।

एसडीओपी जयराज कुबेरे ने बताया कि आदेश का पालन नहीं करने पर माइक व डीजे जब्त किए जाएंगे। गौरतलब है कि 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। लेकिन वर्तमान में शादियों का सीजन चलने से दिन और रात शहर में डीजे व तेज आवाज में माइक स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। इससे परीक्षा की तैयारी में व्यस्त छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। एसडीओपी का कहना है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पहले सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन हाइकोर्ट ने इस समयसीमा को भी हटा लिया है। कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 24 घंटे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश का पालन कराने के लिए कोतवाली पुलिस को आदेश दिए हैं। साथ ही माइक व डीजे संचालकों को हिदायत दी जा चुकी है।

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