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सातवीं बार मियाद बढ़ने से फिर मिला पंजीयन का मौका

6 वर्ष पहले
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खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एक बार फिर से पंजीयन का मौका

भास्करसंवाददाता|शिवपुरी

खाद्यसुरक्षा कानून के तहत केन्द्र सरकार ने एक बार फिर से व्यवसायियों के लिए पंजीयन कराने की मोहलत बढ़ा दी है। बढ़ाई गई मोहलत के आधार पर अब खान-पान सामाग्री बेचने वाले 4 अगस्त तक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तारीख को बढ़ाए जाने से व्यवसायी खुश हैं। गौरतलब है कि पंजीयन के लिए 4 फरवरी आखरी तारीख थी, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 6 माह की मोहलत और दी है।

7वीं बार मिली छूट

खान-पानसामग्री बेचने वालों को इस नए एक्ट के अनुसार पंजीयन कराना है। 2012 में इस कानून को लागू किया गया था तब से बार-बार इसकी तारीख बढ़ती जा रही है। शिवपुरी में 20 हजार छोटे-बड़े दुकानदार हैं जिनका पंजीयन इस एक्ट में होना है लेकिन अभी तक मात्र 4 हजार पंजीयन ही हो सके हैं।

रजिस्ट्रेशनके लिए यह करें व्यवसायी

{खान-पान का सामान बेचने वाले दुकानदार को किसी भी नेट कैफे या स्वयं एफएसएसएआई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना होगा।

{ रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो आईडी, मोबाइल नंबर और 100 रुपए की फीस लगेगी।

{ लाइसेंस के लिए अलग-अलग हिसाब से फीस है जिसे जमा करके लाइसेंस लिया जा सकता है।

{ 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले दुकानदार व्यापारी को कियोस्क सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराकर 100 रुपए का चालान भरना है।

{ 12 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी को दो हजार रुपए का चालान बनाकर रजिस्ट्रेशन कराना है।

शहर के 14 नं. कोठी स्थित परचून की दुकानें

जल्द करा लें पंजीयन

^खाद्यसुरक्षा कानून के तहत रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बनाने के लिए वेबसाइट पर आए निर्देश के अनुसार यह तारीख 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब जो खाद्य व्यवसायी पंजीयन से छूट गए हैं वह इस दौरान अपना पंजीयन करा लें। आशुतोषमिश्रा, फूड इंस्पेक्टर, शिवपुरी