कन्या विवाह के लिए सूखा पीडि़त किसान 31 तक ले सकते हैं लाभ
खरीफ 2015-16 के उन कृषकों के परिवार की कन्या के विवाह किए जाने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत पात्रता के मापदंडों को मध्यप्रदेश शासन ने शिथिल किए गए है। जो 31 मार्च 2016 तक किए जाने वाले कन्याओं के विवाह पर लागू होंगे।
योजना के तहत शिथिल किए गए मापदंडों में कन्या के विवाह हेतु सामूहिक विवाह का बंधन नहीं रहेगा, बल्कि कन्या के विवाह के लिए कुल 25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जिसमें कन्या की गृहस्थी के लिए 12 हजार रुपए, विवाह कार्यक्रम हेतु 3 हजार रुपए एवं 10 हजार रुपए की सावधि खाते में राशि जमा कराई जाएगी।