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जमीन विवाद पर महिला की हत्या के आरोप में सात आरोपियों को आजीवन कारावास

5 वर्ष पहले
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विशेष न्यायाधीश श्रीराम दिनकर ने मंगलवार को एक फैसले में जमीन संबंधी विवाद के कारण एक महिला की हत्या के आरोप में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक स्वरूपनारायण भान ने की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार फरियादी राजकुमार ने अमोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसके परिवार की 14 बीघा जमीन अमोला के हार में है। पूर्वजों के समय की उक्त जमीन पर वह खेती करते आ रहे हैं। लेकिन आरोपी धनीराम आदि ने उनसे कहा कि उक्त जमीन का पट्टा उनके नाम है और आरोपियों ने उनसे जमीन खाली करने को कहा। इस पर फरियादी का कहना था कि उक्त जमीन पर वह पूर्वजों के समय से खेती कर रहे हैं और कागजों में यदि जमीन उनके नाम है तो वह इसे संशोधित करा लेंगे, लेकिन आरोपियों ने जमीन खाली कराने की जिद पकड़ ली और 27 मार्च 2013 को आरोपीगण धनीराम, कल्लू, अमर सिंह, पप्पू उर्फ हरिकिशन, मत्थू उर्फ नाथूराम, मानसिंह और जगदीश आदि लाठी, लुहांगी एवं फरसे लेकर आ गए तथा उन्होंने हम पर तथा परिवार की पांच महिलाओं पर हथियारों से हमला बोल दिया। राजकुमार का कहना है कि हमले में मुझ सहित परिवार की पांचों महिलाएं ग्यासो बाई, अनीता, ममता, मिथला बाई और कमला गंभीर रूप से घायल हो गईं। इनमें से कमला बरार प|ी सूरा बरार की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

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